जी एस टी के अंतर्गत टीडीएस ( TDS under GST)

कुछ विशिष्ट सरकारी विभाग , सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम , और अधिसूचित संस्थाओं को जी एस टी विभाग की तरफ से निर्देश है की वो यदि किसी अनुबंध ( Contract ) के अंतर्गत किसी कर योग्य वस्तु या सेवा का भुगतान  Rs.2,50,000/- करते है या इससे ज्यादा करते है , तो वहाँ पर वो 2 % टी डी एस की कटौती कर के भुगतान करेंगे। 

अब हम इसके इतिहास , और इसकी जरुरत और इसके प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे -


TDS UNDER GST


जी एस टी के अंतर्गत टीडीएस की शुरुआत 
  1. 15 सितम्बर ,2017 - अधिसूचना संख्या - 33 /2017 , द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा -  किसी कार्य को करने के लिए - संसद या किसी राज्य विधान मंडल द्वारा गठित या किसी सरकार द्वारा स्थापित , किसी सरकार द्वारा स्थापित कोई प्राधिकरण  या बोर्ड या अन्य कोई निकाय , कोई सोसाइटी  करदेय मॉल या सेवाओं पर या दोनों के प्रदाय करता को किये गए भुगतान पर से कर की कटौती करना अनिवार्य है। 
  2. 13 सितम्बर , 2018 - अधिसूचना संख्या - 50 / 2018 , द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा - सरकारी एजेंसिया या इस सम्बन्ध में अधिसूचित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता को किये गए भुगतान से कर की कटौती का प्रावधान है। जहाँ ऐसी आपूर्ति का कुल मूल्य किसी अनुबंध के अंतर्गत Rs. 2,50,000/- से ज्यादा है। 

जी एस टी के अंतर्गत टीडीएस की दर 

इसके अंतर्गत टी डी एस  की दर 2 % होगी , ( 1 % CGST and 1 % SGST )

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