ADVANCE TAX किन व्यक्तियों को देना जरुरी है-
नोट-
ऐसे व्यापारी जिन्होंने PRESUMPTIVE TAXATION SCHEME UNDER SECTION 44AD के अंतर्गत इनकम टैक्स रिटर्न भरना स्वीकारा है या INDEPENDENT PROFESSIONAL जैसे डाक्टर , वकील , आर्चीटैट जैसे कार्य करने वाले व्यक्ति - उनको अपना अग्रिम कर एक ही INSTALLMENT में 15 मार्च से पहले जमा कराना जरुरी है , और साथ ही साथ अपना पूरा कर 31 मार्च तक जमा कराना अनिवार्य है।
अग्रिम कर की देयता तिथि - ( DUE DATE OF DEPOSIT OF ADVANCE TAX)
● 15 जून या इससे पहले -
समस्त व्यक्तिगत और व्यावसायिक कर देयी व्यक्ति जिनकी आयकर रूपये 10,000 या इससे ज्यादा है , उन्हें अपने इस वित्तीय वर्ष का कुल देय आयकर का अनुमान लगा कर उसका 15 % ( पंद्रह प्रतिशत ) , 15 जून तक या उससे पूर्व आयकर विभाग को जमा करना पड़ेगा।
● 15 सितम्बर या इससे पहले -
समस्त व्यक्तिगत और व्यावसायिक कर देयी व्यक्ति जिनकी आयकर रूपये 10,000 या इससे ज्यादा है , उन्हें अपने इस वित्तीय वर्ष का कुल देय आयकर का अनुमान लगा कर उसका 45 % ( पैतालीस प्रतिशत ) , 15 सितम्बर तक या उससे पूर्व आयकर विभाग को जमा करना पड़ेगा। हाँ , इस 45 % में ऊपर उल्लेखित 15 % शामिल है , अर्थार्थ 15 सितम्बर तक आपकी कुल कर अदायगी का 45 % तक कर आयकर विभाग को प्राप्त हो जाना चाहिए।
● 15 दिसंबर या इससे पहले -
समस्त व्यक्तिगत और व्यावसायिक कर देयी व्यक्ति जिनकी आयकर रूपये 10,000 या इससे ज्यादा है , उन्हें अपने इस वित्तीय वर्ष का कुल देय आयकर का अनुमान लगा कर उसका 75 % ( पिचहतर प्रतिशत ) , 15 दिसंबर तक या उससे पूर्व आयकर विभाग को जमा करना पड़ेगा। हाँ , इस 75 % में ऊपर उल्लेखित 45 % शामिल है , अर्थार्थ 15 दिसंबर तक आपकी कुल कर अदायगी का 75 % तक कर आयकर विभाग को प्राप्त हो जाना चाहिए।
● 15 मार्च या इससे पहले -
समस्त व्यक्तिगत और व्यावसायिक कर देयी व्यक्ति जिनकी आयकर रूपये 10,000 या इससे ज्यादा है , उन्हें अपने इस वित्तीय वर्ष का कुल देय आयकर का अनुमान लगा कर उसका 100 % ( सौ प्रतिशत ) , 15 मार्च तक या उससे पूर्व आयकर विभाग को जमा करना पड़ेगा। हाँ , इस 100 % में ऊपर उल्लेखित 75 % शामिल है , अर्थार्थ 15 मार्च तक आपकी कुल कर अदायगी का 100 % तक कर आयकर विभाग को प्राप्त हो जाना चाहिए।
ऐसे व्यापारी जिन्होंने PRESUMPTIVE TAXATION SCHEME UNDER SECTION 44AD के अंतर्गत इनकम टैक्स रिटर्न भरना स्वीकारा है उन्हें सिर्फ एक INSTALLMENT में 15 मार्च तक 100 % अग्रिम कर जमा करना पड़ेगा।
यदि आप अपना कर 15 मार्च तक नहीं भर पाते है तो उन्हें 31 मार्च तक भी आप जमा कर सकते है।
अग्रिम कर जमा करने की विधि-(HOW DO I MAKE AN ADVANCE TAX PAYMENT)
आपको एडवांस टैक्स भरने के लिए चालान संख्या 280 का उपयोग करना पड़ेगा , और इसको भरने के लिए आपको INCOME TAX लॉगिन करना पड़ेगा। और वहाँ से - E-Pay Tax पर जाना पड़ेगा।
आप यहाँ से PAN NUMBER के द्वारा लॉगिन कर सकते है , लॉगिन करने के पश्चात एडवांस टैक्स के कॉलम को सेलेक्ट कर के आप अपना एडवांस टैक्स जमा कर सकते है।
इस पोर्टल पर लॉगिन कर कर E-File सेक्शन में E-Pay Tax के अंतर्गत Advance Tax(100) चालान को ओपेन करे ,और इसमें टैक्स के कॉलम में अपने कर की रकम लिखे। और फिर चालान जमा कर दे।
Advance Tax नहीं जमा करने पर कितना ब्याज लगता है ?

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