इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख (Last date of filling Income tax return)

जी हाँ ,आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025 - 2026 ( कर निर्धारण वर्ष 2024 - 2025 ) के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 ( संशोधित 15 सितम्बर 2025)  निर्धारित की है , लेकिन यह तिथि सिर्फ उन कर दाताओ के लिए है जिनके बही खातों को आडिट की जरुरत नहीं है। 

कंपनी के लिए ( ऑडिट अनिवार्य हो या नहीं ) के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। 

और 31 अक्टूबर को ही ऐसे करदाताओं , जिनके खाता बही की ऑडिट होने वाली है , या ऑडिट होने वाली फर्म के पार्टनर के लिए भी आय कर रिटर्न की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर ही है। 


INCOME TAX RETURN


हाँ, यदि आप ऊपर दिए गए लिस्ट में प्रथम लिस्ट के अंतर्गत आते हैं तो आपको अपना आयकर रिटर्न 31 जुलाई को File करना अनिवार्य है। Income tax return कैसे File करे, इसके लिए आप देखे- 

इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरे

Income tax Return नहीं भर पाए, तो अब क्या करें?

असेसमेंट ईयर 2025-2026 के लिए Income tax return को दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी , लेकिन यदि आप टैक्स जमा करने के दायरे में नहीं आते है अथवा यदि आपने अपना टैक्स 31 जुलाई से पहले ही जमा कर दिया है , तो आपके लिए आय कर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि है - 15 सितम्बर 2025 . और यदि आप इस तिथि तक भी Return दाखिल करने से चूक जाए तो,  घबराए नहीं, यह डेडलाइन उन करदाताओं के लिए है जिनको अपने वित्तीय खातों की आडिट नहीं कराने है। 

और जिनको अपने खाते की ऑडिट नहीं करानी है,  अर्थात समान्य करदाता उनके लिए Return दाखिल करने की अवधि 15 सितम्बर -2025 ( टैक्स जमा करने की तिथि 31 जुलाई ) को समाप्त हो गई ,  लेकिन आप उक्त तिथि के पश्चात भी Return File कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, जो निम्नानुसार है-

1- जिनकी आय 5,00,000 रुपये तक है उन करदाताओं को रुपये 1,000 का जुर्माना भरना पडेंगा। 

2- जिनकी आय 5,00,000 रुपये से ज्यादा का है उन करदाताओं को 31 दिसंबर से पहले Return File करने पर रुपये 5,000 जुर्माना भरना पडेंगा। 

3- जो कर दाता 31 दिसंबर के बाद Return दाखिल करेंगे उन्हें रुपये 10,000 जुर्माना भरना पडेंगा। 

विलम्बित रिटर्न दाखिल करने पर क्या होगा?
पिछले वित्तिय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी,  और बिना टैक्स वालो के लिए 15 सितंबर। 
लेकिन यदि आपने लेट रिटर्न फाइल किया है, तब इस केस मे आपको रिफंड पर ब्याज मिलने की सम्भावना काफी कम है।
आयकर विभाग रिफंड की राशि पर ब्याज तब देती है, जब फाइलिंग तय समय के भीतर हो, विलम्बित रिटर्न के मामले मे ब्याज तभी मिलेगा जब रिफंड प्रोसेस मे देरी हुई हो। 
हाॅ, विलम्बित रिटर्न पर रु 5000 तक का जुर्माना जरूर लग सकता है। 


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